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बवालियों को एसडीएम कोर्ट ने सुना दी अनोखी सजा, मतदान के दिन तक सुबह दस बजे से लेकर शाम सात बजे तक रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर देनी होगी हाजिरी, नहीं आने पर होगी कठोर कार्रवाई

बवालियों को एसडीएम कोर्ट ने सुना दी अनोखी सजा, मतदान के दिन तक सुबह दस बजे से लेकर शाम सात बजे तक रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर देनी होगी हाजिरी, नहीं आने पर होगी कठोर कार्रवाई 



-शुक्रवार को हुआ था झगड़ा, 21 नामजद समेत 71 के खिलाफ पुलिस ने की थी रिपोर्ट दर्ज 

रुड़की: कलियर में तीन जनवरी को दो सभासद प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के बीच हुए पथराव एवं संघर्ष के मामले में रुड़की उप जिलाधिकारी की अदालत ने एक अनोखी सजा सुना दी है।


कलियर थाना पुलिस ने दो बवाल के दो आरोपियों अाशिफ और अलीशान को गिरफ्तार किया। शांति भंग की धारा में चालान करते हुए उनको उप जिलाधिकारी की अदालत में पेश किया। यहां पर उप जिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने दोनों को अनोखी सजा सुना दी। दोनों को सुबह दस बजे से लेकर शाम के सात बजे तक रुड़की उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठना होगा।


यह सजा मतदान के दिन यानि 23 जनवरी की शाम सात बजे तक चलेगी।

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Editor in Chief - जगदीश शर्मा देशप्रेमी

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